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ई-वे बिल में राज्य सरकार (राजस्थान) ने दी राहत || जॉब वर्क के लिए ई-वे बिल में राहत

Print PDF eBookई-वे बिल  में दी राज्य सरकार (राजस्थान) ने राहत  राज्य सरकार ने 06.08.2018 को नोटिफिकेशन (Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743) जारी कर राजस्थान राज्य में माल के इंट्रा स्टेट (राज्य के भीतर)  जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले माल को 50 किमी की दूरी में...

ई-वे बिल  में दी राज्य सरकार (राजस्थान) ने राहत 

राज्य सरकार ने 06.08.2018 को नोटिफिकेशन (Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743) जारी कर राजस्थान राज्य में माल के इंट्रा स्टेट (राज्य के भीतर)  जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले माल को 50 किमी की दूरी में ई वे बिल से मुक्त कर दिया है, इसमें जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले व  एक जॉब वर्कर  से दुसरे जॉब वर्कर  को एक  जगह से दूसरी जगह  भेजे  जाने वाला  व वापस भेजे जाने वाला माल शामिल है|

इस राहत की सबसे प्रमुख व व्यापारियों के लिए फायदेमंद बात है की इसमें टेक्सटाइल समेत अन्य  सभी उत्पाद भी शामिल है, और न ही किसी जॉब वर्क की मूल्य या मॉल के मूल्य का  भी प्रतिबंध  लगाया गया  है | 

राज्य सरकार के इस फैसले  से  लाखो व्यापारियों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा,  नोटिफिकेशन  का विवरण निम्न अनुसार है :-

Dated- 06.08.2018

Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743)

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