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जीएसटी की महत्वपूर्ण अंतिम तिथि फाइलिंग मार्च 2023 GST Important Due Dates month of March-2023

Print PDF eBook महत्वपूर्ण अंतिम तिथि Important Due Dates फरवरी 2023 10th मार्च 2023 legal-Tax-Guru-small जीएसटीआर-7 में काटे गये और जमा किये गये टीडीएस (TDS) का सारांश फरवरी -2023          10th मार्च 2023 जीएसटीआर–8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किये गए (TCS) का सारांश...

महत्वपूर्ण अंतिम तिथि Important Due Dates

फरवरी 2023

10th मार्च 2023

जीएसटीआर-7 में काटे गये और जमा किये गये टीडीएस (TDS) का सारांश फरवरी -2023         

10th मार्च 2023

जीएसटीआर8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किये गए (TCS) का सारांश फरवरी2023 

11th मार्च 2023

जीएसटीआर 1 (मासिक फाइलिंग) फरवरी 2023

(सालाना 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने पर हर महीने रिटर्न भरना होगा) or करदाताओं का कुल कारोबार 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली QRMP योजना का विकल्प नहीं चुन रहा है । 

13th मार्च 2023

जीएसटीआर-1 (IFF) or QRMP योजना करदाता फरवरी2023 (वैकल्पिक) 

13th मार्च 2023

जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) की रसीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के वितरण का विवरण (मासिक फाइलिंग) फरवरी2023 

20th मार्च 2023

जीएसटीआर5A ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR)  देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) फरवरी 2023 

20th मार्च 2023

जीएसटीआर-5 आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन रेसीडेंट टैक्सेबल (non-resident taxable persons) व्यक्तियों द्वारा देय कर  (मासिक फाइलिंग)  फरवरी 2023 

20th मार्च 2023

जीएसटीआर-3B (मासिक फाइलिंग) फरवरी2023 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) or मासिक फाइलिंग 

25th मार्च 2023

जीएसटी चालान : पर्याप्त आईटीसी नहीं होने पर जीएसटी चालान का  भुगतान (सभी त्रैमासिक फाइलरों के लिए) फरवरी2023

कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि

कम्पोजीशन स्कीम के व्यवसायों को वर्ष में कुल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे जिसमें से 4 रिटर्न त्रैमासिक और 1 रिटर्न वार्षिक होगा :-

  • CMP -08 (त्रैमासिक रिटर्न – तिमाही)– तीन महीने समाप्ति के अगले महीने की 18 तारीख
  • GSTR –04 (वार्षिक रिटर्न – वार्षिक)– अगले वित्त वर्ष के 30 अप्रैल तक

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