महत्वपूर्ण सवाल और जवाब– (कम्पोजीशन स्कीम)
प्रश्न 1 :- राज्य के बाहर माल बेचने वाले क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?
उत्तर: -जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते है वे भी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे ।
प्रश्न 2 :- क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते है ?
उत्तर:-हाँ, इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते है और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये, कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है।
प्रश्न 3:- करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प कैसे चुन सकता है?
उत्तर:– कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए एक करदाता को जीएसटी. कॉमन पोर्टल पर GST CMP-02 दाखिल करना होगा ।
प्रश्न 4:- क्या वर्ष के दौरान कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकते हैं ?
उत्तर: हाँ,-जो भी डीलर इस स्कीम से बाहर आना चाहता है वह जीएसटी. कॉमन पोर्टल पर GST CMP-04 फॉर्म भर कर बाहर आ सकता है ।
प्रश्न 5 :- यदि मेरे एक ही पेन पर जीएसटी के दौरान दो व्यापार है तो क्या दोनों के लिए 1.50 करोड़ की अलग- 2 सीमा का लाभ मिल सकता है ?
उत्तर:-यह 1.50 करोड़ की लिमिट प्रति व्यक्ति (Per Person) पर है, अर्थात आप इसे प्रति पेन नंबर ही माने इस प्रकार एक पेन नंबर पर जितने भी व्यापार है उन सभी का टर्नओवर जोड़ा जाएगा ।
प्रश्न 6 :-क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर भी कुछ लिखना होगा ?
उत्तर: -कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर “ Composition Taxable Person , Not Eligilbe To Collect Tax on Supplies” लिखना होगा ।
प्रश्न 7:- क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी अपने कम्पोजीशन डीलर होने की कोई सूचना देनी होगी ?
उत्तर: –हाँ, कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी यह लिखना होगा कि वह एक कम्पोजीशन डीलर है, इन व्यापारियो को अपने बोड पर “ composition dealer” लिखना होगा ।
प्रश्न 8:-क्या हर वर्ष कम्पोजीशन स्कीम के लिए आवेदन करना होगा ?
उत्तर: –यदि किसी वर्ष में आप इसके योग्य है और कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले रहें है तो आने वाले वर्ष में इसके लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है ।
प्रश्न 9: कोन कोन से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है ?
निम्न पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है:-
- एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार करने वाले
- जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करने वाले
- आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
- ई-कॉमर्स के माध्यम से अपना माल बेचने वाले और जिनका टैक्स सेक्शन 52 के अंतर्गत आता है ।
- सरकार की ओर अन्य किसी अधिसूचित (नोटिफाई) सामान का बिजनेस करने वाले
- तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम से संबंधित सामान बनाने वाले
- रेस्टोरेंट के अलावा किसी अन्य सेवा (सर्विस) का बिजनेस करने वाले
- GST Registration Cannot Be Cancelled Without Reasons or Hearing: Court Affirms Due Process
- High Court Quashes GST Registration Cancellation for Non-Speaking Order
- RAJASTHAN AAR CLARIFIES 18% GST ON MINING ROYALTY PAID TO STATE GOVERNMENT
- SUPREME COURT UPHOLDS VALIDITY OF LEVY GST ON LOTTERIES: SKILL LOTTO SOLUTIONS PVT LTD v. UNION OF INDIA
- SUPREME COURT UPHOLDS THE VALIDITY OF ARREST PROVISIONS UNDER CUSTOM AND GST ACT: RADHIKA AGARWAL V. UNION OF INDIA
