कौन से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है ? (Who is not Eligible for composition scheme?)

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कौन से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है ?

निम्न पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है:-

  • एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार करने वाले
  • जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करने वाले
  • आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति……

E-GST Magazine in Hindi 

जीएसटी अपडेट (हिन्दी) E-Magazine on GST Update in Hindi
  • अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
  • ई-कॉमर्स के माध्यम से अपना माल बेचने वाले और जिनका टैक्स सेक्शन 52 के अंतर्गत आता है ।
  • सरकार की ओर अन्य किसी अधिसूचित (नोटिफाई) सामान का बिजनेस करने वाले
  • तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम से संबंधित सामान बनाने वाले
  • रेस्टोरेंट के अलावा किसी अन्य सेवा (सर्विस) का बिजनेस करने वाले

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Education- M.Com, LL.B, DLL, LLM Practice Courts - Rajasthan High Court, Income Tax Appellate Tribunal and Intellectual Property Right Attorney Contact Number- 09785037216 Email ID-advocatebirbalsharma@gmail.com
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