तलाशी के दौरान कितने आभूषण और गहनों को जब्त नहीं किया जा सकता है || How many ornaments and jewelry can be seized during the search || What is the CBDT Instruction No. 1916

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तलाशी के दौरान कितने आभूषण और गहनों को जब्त नहीं किया जा सकता है |

भारत में आभूषण और गहने रखना एक आम बात है, और आभूषण और गहने रखना, विवाह में देना, त्योहारों पर खरीदना आम बात है, आभूषण और गहने  स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाता है व आभूषण और गहने स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों द्वारा भी उपयोग में लिए जाते है |

इनकम टैक्स के द्वारा तलाशी में सबसे पहले आभूषणों और गहनो को जब्त किया जाता है, व आम आदमी पर भी इनकम टैक्स द्वारा तलाशी में आभूषणों और गहनो को जब्त किए जाने का भय बना रहता है, इस कारण आम आदमी को यह ज्ञान होना चाहिए की इनकम टैक्स की तलाशी के दौरान कितने आभूषण और गहने जब्त नहीं किये जा सकते है |

CBDT  निर्देश संख्या 1916 के अनुसार (CBDT order 1916), तलाशी के दौरान निम्न लिखित आभूषण और गहने जब्त नहीं किये जा सकता है:-

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  1. प्रत्येक विवाहित महिला को 500 ग्राम ग्रॉस वेट के आभूषणों और गहने (43 तोला करीब)
  2. प्रत्येक अविवाहित महिला को 250 ग्राम ग्रॉस वेट के आभूषण और गहने (21 तोला करीब)
  3. प्रत्येक पुरुष के मामले में सिर्फ पुरुषों से संबंधित आइटमों पर 100 ग्राम ग्रॉस वेट के आभूषण और गहने (8 तोला करीब)

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