जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रावधान व संशोधन |Important Amendment related to GST Return Filing
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से सम्बंधित संशोधन (GST Return Filing)
जीएसटी कानून जो की 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया | जीएसटी लागू करने के उपरान्त जीएसटी में...
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से सम्बंधित संशोधन (GST Return Filing)
जीएसटी कानून जो की 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया | जीएसटी लागू करने के उपरान्त जीएसटी में व्यापारियों के लिए सबसे भारी मुद्दा मासिक और वार्षिक 37 रिटर्न को लेके रहा | जीएसटी पोर्टल के सही ढंग से काम न करने के उपरान्त सरकार द्वारा एक नई रिटर्न GSTR-3B जुलाई से मार्च तक के लिए लागू कर दी गयी व् इसकी अंतिम तिथि अगले माह की 20 तारीख रखी गयी है | व् सभी रिटर्न्स में अब GSTR-3B रिटर्न सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न बन गयी है |
GSTR-3B रिटर्न किन व्यापारियों को प्रस्तुत करनी है ?
GSTR-3B रिटर्न कम्पोजीशन स्कीम का आप्शन लेने वाले व्यापारियों को छोड कर सभी व्यापारी चाहे उनकी गतवर्ष का टर्नओवर 1.50 करोड़ से कम हो या अधिक हो, को प्रस्तुत करनी आवश्यक है, और GSTR-3B रिटर्न सभी व्यापारियों को मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी आवश्यक है |
प्रत्येक माह की GSTR-3B प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निम्न प्रकार है –
(GST Return Filing)
S.No
माह (अवधि)
अंतिम तिथि
1.
अक्टूबर-2017
20,नवम्बर-2017
2.
नवम्बर-2017
20,दिसम्बर-2017
3.
दिसम्बर-2017
20,जनवरी-2018
4.
जनवरी-2018
20,फरवरी-2018
5.
फरवरी-2018
20,मार्च-2018
6.
मार्च-2018
20,अप्रैल-2018
GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 किन व्यापारियों को कब भरनी है ?
GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 रिटर्न कम्पोजीशन स्कीम वाले व्यापारियों को छोड़कर सभी व्यापारियों को निम्नानुसार प्रस्तुत करनी होगी –
व्यापारी का 2016-17 का टर्नओवर
GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3रिटर्न प्रस्तुत करने की अवधि
(GST Return Filing)
1.50 करोड़ रूपये तक
1.50 करोड़ रूपये से अधिक
तीमाही
मासिक
नोट- GSTR-2,GSTR-3 को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है केवल व्यापारियों द्वारा GSTR-1, की रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी |
जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है –
तीमाही आधार पर
वितीय वर्ष 2016-17 में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये से अधिक
जुलाई से सितम्बर-2017
अक्टूबर से दिसम्बर-2017
जनवरी से मार्च-2018
10,जनवरी-2018
15,फरवरी-2018
30,अप्रैल-2018
मासिक आधार पर
वितीय वर्ष 2016-17 में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये तक
जुलाई से नवम्बर-2017
10,जनवरी-2018
दिसम्बर-2017
10,फरवरी-2018
जनवरी-2018
10,मार्च-2017
फरवरी-2018
10,अप्रैल-2018
मार्च-2018
10,मई-2018
GSTR-3B पर लेट फीस के प्रावधान में संशोधन
जीएसटी पोर्टल पर आ रही कमियों से सरकार द्वारा जीएसटीआर-3B पर लेट फीस को निम्नानुसार कम कर दिया गया है
RETURN
CGST
SGST
TOTAL
नील रिटर्न
10 रूपये
10 रूपये
20 रूपये
अन्य रिटर्न
25 रूपये
25 रूपये
50 रूपये
नोट :- 15 नवम्बर 2017 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से पहले लेट फीस 200 रूपये थी, जिसे सरकार द्वारा घटाकर CGST 25 रूपये SGST 25 रूपये तथा नील रिटर्न पर सीजीएसटी 10 रूपये व् एसजीएसटी 10 रूपये कर दी गयी है |