ई-वे बिल (E- Way Bill) को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है || E-Way Bill Rule Postponed
ई-वे बिल (E- Way Bill) को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है (E-Way bill Rule Postponed )
जिएसटी परिषद द्वारा (ई-वे बिल पोर्टल) / आईटी सिस्टम के पहले ही दिन...
ई-वे बिल (E- Way Bill) को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है (E-Way bill Rule Postponed )
जिएसटी परिषद द्वारा (ई-वे बिल पोर्टल) / आईटी सिस्टम के पहले ही दिन फ़ैल हो जाने के कारण दिनांक-02.02.1018 को अधिसूचना जारी कर ई-वे बिल को स्थगित कर दिया गया है, व वित् मंत्रालय द्वारा आईटी सिस्टम के पहले ही दिन फ़ैल होने पर रिपोर्ट मांगी गयी है |
अधिसूचना निम्न अनुसार है:-
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनाथ]
नई दिल्ली, तारीख 02 फरवरी, 2018
E-Way Bill Rule Postponed
सा.का.नि. ……….. (अ)— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1601(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 74/2017- केंद्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर,2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।