यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी को बहुत से फायदे प्राप्त है, लेकिन फायदे के साथ में बहुत से नुकसान भी है, जैसे खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले सकते , बिक्री पर जीएसटी नहीं वसूल सकते है, ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सामान का बेचन नहीं कर सकते है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी सेज यूनिट (SEZ Unit) और दूसरे राज्य में माल की सप्लाई नहीं कर सकता जिस का विवरण निम्न अनुसार है |
जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी अन्य राज्यों में माल का बेचान नहीं कर सकते अगर कंपोजीशन स्कीम लेने वाले व्यापारी ऐसा करता है, तो उसे जीएसटी में सामान्य रजिस्ट्रेशन को अपनाना होगा |
कंपोजीशन स्कीम में पंजीकृत होने वाले व्यापारी (SEZ) स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद इकाइयों को माल सप्लाई नहीं कर सकते हैं, जीएसटी मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, जिन्हें सामान्य रूप से पंजीकृत व्यापारी ही माल की सप्लाई कर सकते हैं |
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