आज कल रेलगाड़ी व रेलवे प्लेटफार्म पर महिला या लड़की के साथ छेड़छाड़ करना आम बात हो गयी है, व कानून के आभाव के कारण आम पब्लिक इसके खिलाफ कोई करवाई नहीं करती है , और इस कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है , भारतीय रेल व रेलवे प्लेटफार्म पर महिला या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 354-A, 509, 294 के साथ-साथ रेलवे एक्ट की धारा 145 व 162 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलगाडी या रेलवे प्लैत्फोर्म से अपराधी को निकाला जा सकता है और, उसके पास या जो टिकट है उसे जब्त किया जा सकता है, व अपराधी को सजा के साथ- साथ जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है|
रेलवे प्लेटफार्म पर किसी महिला या लड़की के साथ छेड़छाड़ होने पर शिकायत के लिए RPF या टी टी ई से संपर्क करें व इसके साथ ही तुरंत सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 182 पर कॉल करे, वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्थित आरपीएफ (चोकी ) पोस्ट पर FIR दर्ज करें |
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