तत्काल आवेदन में संदर्भित परियोजना वर्तमान में आवेदक द्वारा निर्माणाधीन है, एक आवासीय रियल एस्टेट परियोजना (आरआरईपी) है जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के तहत परिभाषित किया गया है और अधिसूचना संख्या 03/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 के तहत संशोधित किया गया है। [corresponding West Bengal State Notification No.1135-F.T. dated 28.06.2019 as amended vide Notification No. 552-F.T. dated 29.03.2019]
उक्त परियोजना के अपार्टमेंट उपरोक्त अधिसूचना के तहत परिभाषित किफायती आवासीय अपार्टमेंट के रूप में योग्य हैं।
उक्त परियोजना में फ्लैटों की बिक्री के लिए ग्राहकों से जीएसटी दर वसूल की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां पूरा प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद प्राप्त किया गया है, या जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले व्यवसाय के बाद, जो भी पहले हो वह 1.5% (0.75% सीजीएसटी और 0.75% एसजीएसटी) होगा, जैसा कि भूमि के मूल्य में 1/3 से घटाकर कारक किया जाएगा । (as further reduced by 1/3 rd to factor in the value of land)
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