| S.No |
CONTENTS |
Page No. |
| 1. |
महत्वपूर्ण अंतिम तिथि (Important Due Dates) |
5-6 |
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जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम-महत्वपूर्ण प्रावधान (GST Composition Scheme)- Updated 21.12.2021
- जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम
- जीएसटी में कम्पोजीशन स्कीम में कर योग्य व्यक्ति
- निम्न पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है
- कम्पोजीशन स्कीम के तहत कर की अधिकत्तम दरें निम्न प्रकार से है
- कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि
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7-10 |
| 3. |
जॉब वर्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान
(Important Provision Related to Job Work)
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11-12 |
| 4. |
बजट 2022 केंद्रीय माल और सेवा कर में प्रमुख संशोधन (Budget 2022:-Major Amendments in Central Goods and Services Tax).
- धारा 16 का संशोधन(Amendment of section 16:- आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शर्त or इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा में विस्तार
- धारा 29 का संशोधन(Amendment of section 29 ):- जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के प्रावधानों में संशोधन
- धारा 34 का संशोधन(Amendment of section 34):- क्रेडिट नोट जारी करने की समय सीमा का विस्तार
- धारा 37 का संशोधन(Amendment of section 37 ):- GSTR-1 प्रावधानों में संशोधन
- धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतीस्थापन (Substitution of new section for section 38)
- धारा 39 का संशोधन:- (Amendment in Section39- GSTR-3B provisions)
- धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतीस्थापन (Substitution of new section for section 41) :-इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनंतिम दावे को समाप्त करने का प्रस्ताव
- धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप ( Omission of sections 42, 43 and 43A)
- धारा 47 का संशोधन:- (Amendment of section 47 ):-नियत तारीख तक जीएसटीआर-8 दाखिल न करने की स्थिति में विलंब शुल्क लगाया जाएगा
- धारा 48 का संशोधन (Amendment of section 48 )
- धारा 49 का संशोधन (Amendment of section 49) :- कर के भुगतान के संबंध में प्रावधानों में संशोधन
- धारा 50 का संशोधन ( Amendment of section 50):- आईटीसी के प्रत्यावर्तन पर ब्याज केवल तभी उपयोग किया गया है
- धारा 52 का संशोधन (Amendment of section 52):- GSTR-8 में सुधार के लिए विस्तारित समय सीमा
- धारा 54 का संशोधन (Amendment of section 54):-जीएसटी रिफंड प्रावधानों में संशोधन
- धारा 168 का संशोधन (Amendment of section 168)
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13-24 |
| 5. |
एडवांस रुलिंग्स/केस लॉ Advance Ruling/ Case Law
- Case Name: - कपिल संस (राजेंद्र कुमार बाहेती) (जीएसटी एएआर महाराष्ट्र) ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक के माध्यम से सड़क सुरंग बनाने का कार्य एक समग्र आपूर्ति (Composite supply) है
- Case Name: - मैनीकेयर सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी एएआर महाराष्ट्र) कर्मचारियों के परिवहन के लिए बसों को किराए पर लेने पर आरसीएम के तहत भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी उपलब्ध है
- Case Name: - रोचेम सेपरेशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी एएआर महाराष्ट्र): -भारतीय नौसेना/तट रक्षक को आरओ प्लांट/सिस्टम की आपूर्ति पर जीएसटी
- Case Name: - इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी एएआर तेलंगाना): -अगर आपूर्ति का स्थान भारत के भीतर है तो जीएसटी के तहत कोई निर्यात नहीं होगा
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25-31 |
| 6. |
महत्वपूर्ण सवाल और जवाब
- प्रश्न-1:- जीएसटी के तहत एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कौन है ?
- प्रश्न-2:- क्या आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को परिभाषित किया गया है?
- प्रश्न-3:- क्या एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है?
- प्रश्न-4:- क्या आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों का जीएसटी पंजीकरण बढ़ाया जा सकता है व कितने समय के लिए वैध होता है ?
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32-33 |