यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसका जवाब हां मैं हैं, महिला के माता पिता संबंधित थाना इंचार्ज या एरिया मजिस्ट्रेट को पोस्टमार्टम कराने की एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर एप्लीकेशन पुलिस थाने में दी जाती है, तो SHO के द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट को परमिशन के लिए प्रार्थना की जाएगी, (सीआरपीसी ) Section 176(3) of Cr. P.C के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामले में संदेह पैदा होता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बॉडी को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है, पोस्टमार्टम के लिए मृतक शरीर की बॉडी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कम से कम दो ईमानदार व्यक्तियों के सामने जमीन से मृतक शरीर की बॉडी को निकाला जाएगा |
वह मृतक शरीर की पहचान कराने के बाद (सीआरपीसी) की Section 174 of Cr. P.C के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही एवं जांच की जाएगी |
Click Here to Other criminal post
REPORTABLE Authority for Advance Rulings (Income Tax) & Ors Versus Tiger Global International II Holdings…
RADHEY SHYAM & ANR. versus ASSISTANT COMMISSIONER SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO. 3559/2026 Introduction On…
M/S TRILLION LEAD FACTORY PRIVATE LTD VERSUSSUPERINTENDENT OF CENTRAL TAX Special Leave to Appeal (C) No(s).…
INTRODUCTION:- This Article aims to provide the recent rulings of High Court on quashing of…
ALLAHABAD HIGH COURT WRIT TAX NO. 5924 OF 2025 M/S ANIL ART AND CRAFT VERSUS …
RAJASTHAN AAR CLARIFIES 18% GST ON MINING ROYALTY PAID TO STATE GOVERNMENT RAJASTHAN AUTHORITY FOR…